
मेरठ हीरा टाइम्स ब्यूरो। मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने संबंधित अधिकारियो को पत्र प्रेषित करते हुये बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े इलाको के लोगो (दिव्यांगजन) जो कि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओंध्परियोजनाओं से जागरूक नही है, के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिये और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाये जाने एवं उनकी शिकायतों समस्याओं को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्वदेश्य से न्यायालय,कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जनपद मेरठ में मोबाईल कोर्ट का आयोजन जिला पंचायत सभागार कचहरी मेरठ में दिनांक 14 फरवरी 2025 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक किया जाना प्रस्तावित है। मोबाइल कोर्ट में जनपद के दिव्यांगजन (समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम विकास विभाग, ग्रामीण विकास अभिकरण, परिवहन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, रेल विभाग, पुलिस प्रशासन, पंचायतीराज, श्रम विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व विभाग, बिजली विभाग आदि एवं बैकों से सम्बन्धित) अपनी शिकायतो को जिला पंचायत सभागार, कचहरी मेरठ में दिनांक 14 फरवरी को प्रातः 10.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक उपस्थित होकर दर्ज करा सकते है। उन्होने संबंधित अधिकारियो को मोबाइल कोर्ट में अधिक से अधिक दिव्यांगजनो को उपस्थित होने हेतु प्रचार-प्रसार कराने हेतु निर्देशित किया है।