
मेरठ हीरा टाइम्स ब्यूरो। आई.आई.ए. द्वारा एक मथन मिटिंग का आयोजन होटल क्रिस्टल पैलेस, बाउण्ड्री रोड, मेरठ पर आयोजित किया गया जिसमे मुख्य अतिथि सीए धु्रव अरोरा, सीए एण्ड अध्यक्ष महिला विंग आई.आई.ए. गरिमा अग्रवाल और एडवोकेट इनकम टैक्स रमित कक्कड रहे। सभा का संचालन गौरव जैन सचिव आई.आई.ए. एवं अध्यक्षता तनुज गुप्ता द्वारा की गयी। इस अवसर पर सीए एण्ड एडवोकेट ने बजट 2025-26 मे नियमों मे हुए बदलाव की बारीकियों से उद्यमीयों को अवगत कराया। सीए धु्रव अरोरा ने 12 लाख रूपये तक की इनकम को कैसे टैक्स मुक्त किया गया है उस पर बारीकी से चर्चा की। उन्होने बताया की विद्युत चालित कुछ सामानों पर टैक्स कम हुआ है तथा सबसे अहम बदलाव जो बजट 2025-26 मे किया गया है कि नये नियम के अनुसार 4 वर्ष तक के पुराने आईटीआर को सही करने का प्रावधान किया गया और जिसने पिछले 4 वर्ष मे आईटीआर फाईल नही किया है वह भी पिछले 4 वर्ष का आई0टी0आर0 फाईल कर सकता है । ऐडवोकेट रमित कक्कड ने बताय कि बजट मे चैरिटेबल ट्रस्ट के नियमों मे भी बदलाव किया गया है जैसे पहले ट्रस्ट रजिस्ट्रड कराते समय कोई गलत जानकारी भर दी गयी हो या रजिस्ट्रेशन मे कुछ कमी रह गयी हो तो वह रजिस्ट्रेशन अमान्य हो जाता था, परन्तु नये नियम के अनुसार यदि ट्रस्ट रजिस्ट्रड कराते समय कुछ कमिया रह गयी है तो उन्हे सही करने का प्रावधान किया गया है इस दशा मे रजिस्ट्रेशन अमान्य नही होगा। इसके साथ यदि कुछ गलत जानकारी भरते है तो ही रजिस्ट्रेशन अमान्य होगा। पहले ट्रस्ट को एक वर्ष मे 50 हजार के कलेक्सन पर रिर्टन भरनी होती थी मगर अब एक लाख के कलेक्सन पर रिर्टन भरनी होगी और या जब से ट्रस्ट बनी है तब से लेकर अब तक 10 लाख का कलेक्सन हुआ है तो रिर्टन भरनी होगी। सीए गरीमा अग्रवाल जी ने बताया कि पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 हजार पर टीडीएस0 लगता था लेकिन नये नियम के अनुसार 1 लाख पर टीडीएस लगेगा। रेन्ट पर 50 हजार पर टीडीएस लगेगा। एलआरएस स्कीम के तहत पहले 7 लाख पर टीडीएस लगता था और अब नये नियम के अनुसार 10 लाख पर लगेगा। बजट 2025-26 के सभी प्रोविजन 1 अप्रैल 2025 से लागू होगे। बैठक में सचिव आई.आई.ए. मेरठ गौरव जैन, अंकित सिंघल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजिव मित्तल, आशिष गोयल, राजकुमार बंसल, मनु रस्तोगी, सागर गुप्ता, अपर बंसल, विनोद बंसल, मिलि रस्तोगी, सपना गुप्ता, शिखा अरोरा उपस्थित रहे।