मेरठ (संवाददाता)। राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यकम के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (नगर) मेरठ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं सचल दल की बैठक आयोजित की गई बैठक में बृजेश सिंह अपर जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत शासन द्वारा दी गई गाईडलाईन का अनुपालन समस्त विद्यालय,स्कूलो को तम्बाकू मुक्त कराते हुए एवं मूल्यांकन स्कोर कार्ड बनाकर कार्यालय मुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजे। जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयो की सूची तैयार करे जिसके 100 गज के दायरे में तम्बाकू की दुकाने है, । सूची को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायें। सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये समस्त विद्यालय-स्कूल के प्रवेश द्वार पर कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 बी के अन्तर्गत वॉल पेन्टिंग कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सचल दल के सभी सदस्यों को निर्देश दिये माह में दो बार छापामारी अभियान अवश्य चलाकर धारा-4,5,6,7, का अनुपालन करानें में आवश्यक कार्यवाही करें । नगर स्वास्थ्य अधिकारी को आदेशित किया गया कि वह निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ के नियमों का पालन करे। ग्राम पंचायत नंगली किठौर को तम्बाकू मुक्त घोषित करने हेतु कोटपा अधिनियम-2003 का अनुपालन पूर्ण रूप से कराने के लिए जिला पंचायती राज अधिकारी को आदेशित किया गया।
पुलिस विभाग की मासिक अपराध बैठक मे कोटपा अधिनियम-2003 को शामिल करने के लिए आदेशित किया।