
मुंबई एजेंसी। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के बीच तलाक हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर फैमिली कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। युजवेंद्र और धनश्री मुंबई के फैमिली कोर्ट में मौजूद रहे। युजवेंद्र के वकील नितिन गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को चहल की याचिका पर फैमिली कोर्ट को 20 मार्च को फैसला सुनाने के आदेश दिया था। जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच ने कहा कि चहल 21 मार्च से उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें आईपीएस में हिस्सा लेना है। बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक, श्बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड भी माफ कर दिया था। पिछले ढाई साल से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। दोनों के बीच 4.75 करोड़ में सेटलमेंट की खबर है। चहल की याचिका क्या थी? युजवेंद्र चहल ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्होंने धनश्री को सेटलमेंट की आधी रकम दे दी है। इसलिए उनके 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड माफ कर दिया जाए। जिसे हाईकोर्ट ने मान लिया। कूलिंग पीरियड यानी तलाक की याचिका के बाद पति-पत्नी को 6 महीने तक कुछ समय साथ रहने का आदेश दिया जाता है। जिसमें दोनों पक्षों को तलाक पर फिर सोचने का समय दिया जाता है।