
मेरठ हीरा टाइम्स ब्यूरो। घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया विद्युत बिल को जमा करने मे बडी राहत देते हुए उप्र सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लागू एकमुश्त समाधान योजना में तृतीय चरण की अवधि 16 से 28 फरवरी तक (15 दिवस) के लिए विस्तारित की गयी है। एमडी ईशा दुहन ने बताया कि योजना के तहत बिजली के बिलों में लगे सरचार्ज पर छूट का लाभ प्राप्त करने की अन्तिम 15 फरवरी निर्धारित की गयी थी, जिसे अब 28 फरवरी तक विस्तारित किया गया है। उपभोक्ता योजना में निर्धारित तिथि के अनुसार पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। उपरोक्त श्रेणी के सभी बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओं से आह्वान किया है कि यदि योजना में कोई पात्र उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने से वंचित रह गया है तो शीघ्र अपने नजदीकी खण्ड / उपखण्ड कार्यालय से संपर्क कर योजना का लाभ उठायें। उपभोक्ता योजना में 30 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर पंजीकरण करा सकते हैं तथा शेष धनराशि को एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा कराने की सुविधा प्रदान की गयी है। उपरोक्त श्रेणी के बकाएदार उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि सरचार्ज मे छूट के अन्तिम स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही पंजीकरण कराए और सरचार्ज मे छूट का लाभ उठाए।