
मेरठ हीरा टाइम्स ब्यूरो। जिलाधिकारी डा0 वी0के सिंह ने समस्त संबंधित अधिकारियो को पत्र प्रेषित करते हुये अवगत कराया है कि न्यायालय कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अधीन) लखनऊ के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछडे क्षेत्रो ग्रामीण इलाको के लोगो (दिव्यांगजन) को सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओ हेतु चलाई जा रही योजनाओ परियोजनाओ से जागरूक नहीं है, के मध्य जागरूकता बढाने के लिए और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाए जाने एवं इस संबंध में उनकी शिकायतोध्समस्याओ को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराये जाने के उद्देश्य से राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 महोदय द्वारा 14 फरवरी को प्रातः 10.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक जनपद मेरठ में मोबाइल कोर्ट का आयोजन जिला पंचायत सभागार, कलेक्ट्रेट परिसर में किया जाना है।