
मेरठ हीरा टाइम्स ब्यूरो। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी माह दिनों में गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती, हजरत अली का जन्म दिवस, गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओ एवं महाविद्यालयो की परीक्षाएं प्रस्तावित है। यह आदेश 30 दिसम्बर से 28 फरवरी 2025 की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश आवश्यकता बढने पर उक्त तिथियो से पूर्व भी खंडित किया जा सकता है अथवा अवधि बढाई जा सकती है। उपरोक्त आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। मेरठ एक संवेदनशील जिला है जिसके परिप्रेक्ष्य में यह संभव है कि कतिपय अराजक, समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाडने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है। आगामी दिवसो में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों संस्थाओ/ व्यक्तियो आदि द्वारा जनपद के विभिन्न भागो में धरना, प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असमाजिक, क्रिया-कलापो एवं कार्यक्रमो से शांति भंग की जा सकती है।
उपरोक्त से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं एवं मेरा समाधान हो गया है कि जनपद के 32 थाना क्षेत्रो में जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है, विराधी तत्वो की अवांछनीय गतिविधियो पर अंकुश लगाने हेतु एवं वर्तमान परिवेश में कानून व्यवस्था/लोक प्रशांति बनाये रखने के उद््देश्य से प्रतिबंधात्मक/निषेधात्मक आदेश पारित करना आवश्यक हो गया है। अतः मै दीपक मीणा, जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद मेरठ के सम्पूर्ण क्षेत्र में निम्नवत प्रतिबन्धात्मकध्निषेधात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित करता हूँः- जनपद में किसी भी व्यक्ति संस्था संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम माध्यम से सांप्रदायिक सदभाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाडने का प्रयास नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति संगठन द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम सार्वजनिक निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा जिससे किसी जाति पंथ संगठन धर्म के अनुयायिओ की भावनाओ को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। इसके साथ किसी भी प्रचार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर हैण्डबिल नहीं चिपकाएगा, प्रचार लेख नहीं करायेगा और न ही होर्डिग अथवा कटआउट लगायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह/कार्यक्रम/जुलूस आदि सार्वजनिक स्थलो में ध्वनि विस्तारक यंत्रो जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा एवं पूर्व अनुमति की दशा में भी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
चूकिं वर्तमान परिस्थितियां तात्कालिक एवं आपातकालीन है, इसलिए इतना समय नहीं है कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियो के समूह को नोटिस दी जा सके अथवा सुना जा सके। अतः उपरोक्त आदेश जन सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था एवं लोक पर शांति को दृष्टिगत रखते हुये एक पक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में अथवा उसकी सीमाओ में जो व्यक्ति आते जाते अथवा उपस्थित रहते है, उन पर समान रूप से प्रभावी होगा।