मेरठ। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया (आयु 18 से 59 वर्ष) की मृत्यु उपरांत उसकी पत्नी अथवा आश्रित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत एकमुश्त अनुदान की धनराशि 30000 रूपये का लाभ दिया जाता है।
योजना में परिवार शब्द से अभिप्राय पति-पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता से है। योजनान्तर्गत नवीन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से माह अप्रैल 2023 से आज दिनांक तक जिन आवेदनकर्ताओं द्वारा बेबसाइट ीजजचेरूध्ध्दइिे.नचेकब.हवअ.पद पर ऑनलाईन आवेदन किये गये है एवं आवेदन करने के उपरान्त वर्तमान तक आर्थिक सहायता के रूप में अंकन रूपये 30000 रूपये का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मृतक का आधार एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति के साथ कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकास भवन मेरठ में शीघ्र-अति-शीघ्र स्वयं जमा करना सुनिश्चित करें। किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा बिचौलिया के माध्यम से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जायेगी।
साथ ही आवेदक अपने बैंक खाते में आधार लिंक एनपीसीआई, डीबीटी इनेबल भी कराना सुनिश्चित करें ताकि योजनान्तर्गत लाभार्थी को आधार डीबीटी के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा सके।