नई दिल्ली एजेंसी। वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के कानून को रद्द कर दिया था. इस फैसले से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार है. अब इस मामले में सितंबर के महीने में फाइनल सुनवाई होगी. बिहार में आरक्षण को 50ः से 65ः किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ दाखिल बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. संशोधित आरक्षण कानूनों के जरिये नीतीश सरकार ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था.
20 जून के अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि पिछले वर्ष नवंबर में राज्य के दोनो सदनों से पारित विधेयक कानून की दृष्टि में खराब और समानता के प्रावधान का उल्लंघन है।