जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकारों के साथ की समीक्षा, सहयेाग करने की अपील।
मेरठ। विकास भवन सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में समस्त मुद्रणालयो तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियो के साथ बैठक आहूत की गई।
बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि किसी भी निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये।
कोई व्यक्ति निर्वाचन से संबंधित पम्पलेट, पोस्टर जब तक मुद्रित नहीं करेगा जब तक कि प्रकाशक के पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तित्व रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न हो। उन्होने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर आदि के संबंध में जो कि इस प्रकार की पिं्रटिंग के तीन दिनो के अंदर उसके द्वारा मुद्रित किये गये हो प्रिंटर द्वारा इस प्रकार की सूचना अलग से दी।
मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति सभी समाचार पत्रों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबिल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क और जन संचार के अन्य माध्यमो जैसे बल्क ई-पेपर, वेबसाईट आदि देखेगा और उम्मीदवारो और पार्टियो से संबंधित विज्ञापनो, विज्ञापनिकाओ संदेशो का रिकार्ड देखेगा। उन्होने कहा कि कोई भी विज्ञापन समाचार पत्र व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा पेड न्यूज के रूप में ना चलाया जाये। कानूनी रूप से विज्ञापन का प्रकाशन किया जाये।
प्रेस की यह डयूटी होगी कि निर्वाचन से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करते समय अखबार किसी भी ढ़ग से अस्वस्थ निर्वाचन अभियान में भाग न लें तथा किसी भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार से संबंधित घटना को बढा-चढाकर प्रकाशित न करें।
उम्मीदवारो के व्यक्तिगत चरित्र, आचरण के संबंध में कुछ भी प्रकाशित न करें। किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रेस किसी भी प्रकार कोई लाभ न लें।
उन्होने कहा कि उम्मीदवार,पार्टी सोशल मीडिया पर विज्ञापन के व्यय सहित प्रचार के सभी व्यय को, व्यय के सही लेखे का अनुरक्षण करने के लिए और व्यय की विवरणी प्रस्तुत करने, दोनो ही के लिए शामिल करेगा। उम्मीदवार द्वारा सोशल मीडिया वेबसाईटो सहित इंटरनेट आधारित कोई भी मीडिया, वेबसाइटो के लिए कोई भी राजनैतिक विज्ञापन एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणन कराये बिना रिलीज नहीं करेंगा। प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस, मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन हेतु विज्ञापनो के पूर्व प्रमाणन के लिए उम्मीदवार को एमसीएमसी टीम को प्रकाशन की तिथि से दो दिन पूर्व आवेदन करना होगा।
निर्वाचन से संबंधित अपुष्ट व भ्रामक खबरो को चलाने से बचे। इस अवसर पर सीडीओ नूपुर गोयल, अपर जिलाधिकारी नगर बृजेश सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त सूर्य कांत त्रिपाठी, मुख्य कोषाधिकारी वरूण खरे, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार उपस्थित रहे।