
मेरठ हीरा टाइम्स ब्यूरो। जिलाधिकारीध्कलेक्टर डा0 वी0के0 सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन), नियमावली, 1997 एवं (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 एवं तृतीय संशोधन नियमावली, 2015 के नियम (1) के अन्तर्गत जनपद मेरठ में स्थित सम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण हेतु प्रस्तावित दर-सूची व्यापक सर्वे उपरान्त तैयार की जा चुकी है, यदि उक्त प्रस्तावित दरों के सम्बन्ध में किसी भी विभाग, जिनमें सरकारी परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं व आमजन, जनप्रतिनिधि, बिल्डर्स, कॉलोनाईजर, अधिवक्तागण, दस्तावेज लेखकगण को उक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति, सुझाव दर्ज कराने हों तो वे सम्बन्धित उप निबन्धक, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, मेरठ एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त राजस्व), मेरठ के कार्यालयों में रक्षित एवं जनपद मेरठ की वैबसाईट- उममतनज.दपब.पद पर प्रस्तावित दर-सूची का अवलोकन कर, दिनांक 09 जून 2025 की सायं 05ः00 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। उक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त आपत्तियोंध्सुझावों पर विचार नही किया जाएगा।