एमडी पावर ने कहा 30 जून तक योजनाओं का लाभ उठाएं किसान उपभोक्ता
मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुत बिजली की सुविधा एवं पुराने बकाये पर सरचार्ज में भारी छूट का लाभ किसान उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। योजना में पंजीकरण कराने की समय सीमा 30 जून 2024 तक है, अन्तिम तिथि के पश्चात् बकाया धनराशि को, योजना की निर्गत शर्त के अनुसार बकाया जमा कराना होगा।
पीवीवीएनएल एमडी पॉवर ईशा दुहन बताया कि निजी नलकूप किसान उपभोक्ताओं को सिंचाई हेतु न केवल मुफ्त बिजली की सुविधा दी जा रही है बल्कि किसानों के हित के लिए लागू की गयी है, इस योजना मे पुराने बकाये को एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा कराने पर सरचार्ज में भारी छूट का लाभ किसान उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।
योजना के अंतर्गत अब तक पच्चीस हजार छः सौ इकेहतर उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराकर, योजना मे लाभ उठा चुके है।
उन्होंने किसान उपभोक्ताओं से जल्द पंजीकरण कराकर, योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है, जो निजी नलकूप किसान उपभोक्ता निःशुल्क विद्युत का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर, संयोजन पर मीटर स्थापित करने, केवाईसी आदि की कार्यवाही पर आवेदन करते समय अपनी सहमति,सूचना देकर, पंजीकरण कराना होगा।
पंजीकरण के समय यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का एकमुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो ब्याज विलम्ब अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 3 मासिक किश्तों में, विकल्पों में करता है तो ब्याजध्विलॅम्ब अधिभार में 90 प्रतिशत और यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 6 मासिक किश्तों का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज विलम्ब अधिभार में 80 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
किसान उपभोक्ताओं को 10 हार्स पावर तक 140 यूनिट,किलोवाट प्रति माह उपयोग करने पर 1045 यूनिट माह तक सौ प्रतिशत् की छूट मिलेगी एवं 140 यूनिट किलोवाट प्रति माह से अधिक उपयोग करने पर अतिरिक्त खपत का टैरिफ के अनुसार पूर्ण भुगतान उपभोक्ता को करना होगा।